State

झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया

रांची : झारखंड हाई कोर्ट में मानहानि मामले में चाईबासा स्थित एमपी /एमएलए की विशेष अदालत द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी करने के आदेश को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई आज हुई।मामले में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से समय मांगे जाने पर उन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी राहुल गांधी की ओर से दो सप्ताह के समय की मांग की गई थी।उल्लेखनीय है कि यह मामला वर्ष 2018 का है।

राहुल गांधी ने वर्ष 2018 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है।जिसे लेकर भाजपा के नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर किया गया था।बाद में मामले को चाईबासा में एमपी / एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। मामले में अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी / एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।जिस पर उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनके आवेदन को खारिज करते हुए सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। (वार्ता)

BABA GANINATH BHAKT MANDAL  BABA GANINATH BHAKT MANDAL

Related Articles

Back to top button