
ईवीएम के मिलान से जुड़ी याचिका पर 10 मार्च के बाद होगी सुनवाई
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में अब वीवीपीएटी और ईवीएम के मिलान से जुड़ी याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं होगी। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि निर्वाचन आयोग 2019 में आए आदेश का पालन कर रहा है। अब चुनाव प्रक्रिया के बीच में नई याचिका को नहीं सुना जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अब यह याचिका मतगणना के बाद ही सुनी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह कहा था कि दो दिन बाद काउंटिंग होनी है, हम अगर कल सुनवाई भी करेंगे तो कैसे सभी राज्यों को निर्देश जारी कर सकते हैं।याचिका में मतगणना की शुरुआत में ही वीवीपीएटी पर्चियों के मिलान की मांग की गई है। आम तौर पर मतगणना के बाद वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान होता है। याचिका में कहा गया है कि एक विधानसभा में एक बूथ की वीवीपीएटी पर्चियों के मिलान की जगह पांच बूथों के वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान किया जाए।(हि.स.)