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अखिलेश-ओवैसी हेट स्पीच मामले की सुनवाई पूरी,कोर्ट ने आदेश के लिए पत्रावली को सुरक्षित रखा

वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के पास वजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव, ओवैसी समेत कई के खिलाफ दाखिल वाद में मंगलवार को बहस पूरी हो गई, एसीजेएम पंचम/एमपी-एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने बहस सुनने के बाद आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित कर लिया। कोर्ट में चौक थाने से पहले ही रिपोर्ट आ गई है कि इस मामले में थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।

प्रकरण के अनुसार वादी हरिशंकर पांडेय और उनके अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह  की तरफ से दलील दी गई अर्जी में कहा गया था कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बरामद शिवलिंग को लेकर हिदुओं को भड़काने वाला बयान दिया था। ज्ञानवापी में काफी संख्या में एक विशेष वर्ग के लोग सैकड़ो कि संख्या में जुटकर भड़काऊ नरेबाजी की। इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वाकी, मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, कमेटी के संयुक्त सचिव सैय्यद मोहम्मद यासीन और बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।

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