Business

सरकार ने ई-कॉमर्स के माध्यम से गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया

नई दिल्ली । गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत सभी मंत्रालयों/विभागों को समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत कुछ गतिविधियों में छूट देने के आदेश जारी किये हैं।उपरोक्त समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, यह स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इसके अलावा, केवल जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवागमन की अनुमति होगी।लॉकडाउन प्रतिबंधों पर समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप, सरकार ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों के तहत ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गृह मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित रहेगी।

BABA GANINATH BHAKT MANDAL  BABA GANINATH BHAKT MANDAL

Related Articles

Back to top button