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धोखाधड़ी करने वाले की जमानत खारिज

वाराणसी। डीएलडब्लू में नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेकर गबन करने वाले आरोपी प्रहलादघाट निवासी आरोपित अनिल कुमार पांडेय की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (भ्र.नि.अधि.) देवकांत शुक्ला की अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित मौर्या ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी राजेश कुमार ने अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट को शिकायत पत्र दिया था। आरोप था कि उसने अपने बड़े लड़के के नौकरी के लिए 20 मई 2015 में अपने पहचान के अनिल कुमार पांडेय से मोबाइल पर बात किया तो उसने डीएलडब्लू में नौकरी लगवाने में पांच लाख रुपये खर्च आना कहा और तीन लाख रुपये तत्काल देने एवं दो लाख रुपये नौकरी के बाद लगने की बात कही। प्रार्थी ने तीन लाख रुपए कई लोगों से उधार लेकर कई किश्तों में अनिल कुमार को दिया। 2 मार्च 2016 को प्रार्थी का स्कूटी घर से उठा ले गया। प्रार्थी के पुत्र की नौकरी जब सन् 2019 तक नहीं लगी तो 25 सितंबर 2021 को समय करीब नौ बजे रात्रि में प्रार्थी ने अपने रुपए व स्कूटी की मांग किया तो अनिल कुमार पांडेय ने देने से इंकार कर दिया और थाने में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

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