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पहला टीका लगवाने वालों को ही 28 से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री…

जयपुर । राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है।अच्छी बात यह है कि कोविड टीकाकरण अभियान के मामले में राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। इस बीच, गहलोत सरकार ने कोविड पर लगाम लगाने के लिए एक फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 28 जून यानी सोमवार से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोग ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश कर सकेंगे।

कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने शनिवार को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों में राजस्थान सरकार ने 28 जून से लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने के लिए वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेना अनिवार्य कर दिया।

गहलोत सरकार की ओर से जारी नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, अब राज्य में सरकारी कार्यालय शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं जिन व्यावसायिक  प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, वे अतिरिक्त तीन घंटे तक खोल सकते हैं। वहीं धार्मिक स्थल भी सशर्त खुलेंगे, जबकि विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैरिज पैलेस 1 जुलाई से खुल सकते हैं।

इन कार्यालयों में आ सकेंगे 100 फीसदी कर्मचारी
दिशानिर्देशों के मुताबिक, जिन सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 25 से कम है, वहां पूर्व स्टाफ को आने की इजाजत होगी, जबकि जिन कार्यालयों में कर्मियों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, वहां 50 प्रतिशत कर्मियों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जिन कार्यालयों में 60 फीसदी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है यानी वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, वहां 100 फीसदी कर्मियों को आने की अनुमति दी गई है। नए नियमों के तहत कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
दिशानिर्देशों के मुताबिक, चालक व परिचालकों के वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक मिल जाने के बाद ही शहर में मिनी बसों का संचालन करने की अनुमति होगी। सोमवार से शनिवार के बीच निजी वाहनों को सुबह 5 से रात 8 बजे तक यातायात की अनुमति होगी।

सशर्त खुले पार्क, रेस्तरां और जिम
गहलोत सरकार ने सार्वजनिक पार्क, रेस्तरां और जिम को सशर्त खोल दिया है। पार्क सुबह 5 से 8 के बीच खुले रहेंगे। वहीं वे जिम और रेस्तरां जिनके 60 प्रतिशत कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, उन्हें  शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक अतिरिक्त 3 घंटे खोले जाने की अनुमति होगी।

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