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सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी हिरासत, 21 को जमानत पर होगी सुनवाई

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और इससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (‘आप’ )के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को 17 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)की हिरासत में भेज दिया।राउस एवेन्यू एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्री सिसोदिया को ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया।केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद श्री सिसोदिया को ईडी ने गुरुवार को जेल में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

विशेष अदालत ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के मामले में श्री सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई करेगी। अदालत ने समय अभाव के कारण जमानत याचिका पर सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी।अदालत ने छह मार्च को सीबीआई की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद श्री सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।श्री सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर अगले दिन विशेष अदालत में पेश किया था।अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर श्री सिसोदिया को चार मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि समाप्त होने पर दो दिन की और हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 मार्च को श्री सिसोदिया ने नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की थी।सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए होली की छुट्टियों का हवाला देते हुए 15 दिन का समय देने की गुहार लगाई थी।गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी को श्री सिसोदिया की रिट याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगा सकता है।श्री सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई की जांच के तरीकों पर सवाल उठाते हुए राहत की उम्मीद में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्री सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद श्री सिसोदिया ने बाद में उसी दिन उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 ( विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था) में कथित अनियमितता के मामले में श्री सिसोदिया को 26 फरवरी रविवार को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर शाम गिरफ्तार किया था।सीबीआई ने आरोप लगाया था कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया।सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को श्री सिसोदिया से पूछताछ की थी।सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को श्री सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।(वार्ता)

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