
वाराणसी। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे व्यक्ति को जानलेवा हमले व आर्म्स एक्ट के मामले में चौबेपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के प्रकरण में थाने से सीसीटीवी तलब करने की गुहार लगाई गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) की अदालत ने इस मामले में थाने से सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में भेजने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि नियत की है।
धौरहरा निवासी पकड़े गए आरोपित तेतारू राजभर की ओर से उसके अधिवक्ता उपेंद्र राणा यादव व बीर बहादुर सिंह जेलर ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। आरोप है कि तेतारू राजभर 20 मई 2023 को रात साढ़े 9 बजे एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर जा रहा था। वह जैसे ही संदहा चौराहे के समीप पहुंचा, तभी चौबेपुर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे तीन दिन तक थाने में रखने के बाद फर्जी जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट के मामले में मुल्जिम बनाते हुए उसका चालान कर दिया। ऐसे में अदालत से पूरे मामले की सत्यता जानने के लिए 20 मई 2023 से 23 मई 2023 तक थाना चौबेपुर व संदहा चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज को तलब करने की मांग की गई है।



