State

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑटो किराया बढ़ाने के ‘आप’ सरकार के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली, फरवरी । दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली में ऑटोरिक्शा किरायों को बढ़ाने के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बैंच ने कहा कि हम अगली सुनवाई तक दिल्ली सरकार द्वारा जारी 12 जून की अधिसूचना के अमल पर रोक लगाते हैं। हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 21 मई को तय की है।
अदालत, एनजीओ ‘एडिंग हैंड्स फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ऑटो किरायों में सुधार संबंधी दिल्ली सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। याचिका में कहा गया कि अधिसूचना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना जारी की गई और यह लोगों को बुरी तरह प्रभावित करेगी।

Related Articles

Back to top button