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ईडी की शिकायत पर दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को भेजा समन

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक शिकायत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया कि वह कथित शराब नीति घोटाला से संबंधित मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं कर रहे हैं।ईडी की शिकायत सुनने के बाद जज ने इस पर संज्ञान लिया और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के खिलाफ समन जारी करने का आदेश पारित किया।ईडी ने कथित घोटाले से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जारी समन का पालन न करने पर श्री केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ​​ने शिकायत सुनने के बाद कहा, “शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 तहत आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं।”अदालत ने कहा, “शिकायत के अनुसार, अब तक की गई जांच से पता चला है कि (दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति) आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा खुद के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी अवैध धन उत्पन्न करने और उसे प्रसारित करने के लिए जानबूझकर कमियों के साथ एक आपराधिक साजिश के एक हिस्से के रूप में तैयार की गई थी।”अदालत ने कहा कि मामले में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं।

ईडी ने कहा है कि कथित अपराध में उनकी और अन्य की भूमिका का पता लगाने के लिए केजरीवाल से पूछताछ की जरूरत है।अदालत ने कहा कि कई समन के बावजूद केजरीवाल जांच अधिकारी के सामने पेश होने में विफल रहे। अदालत ने कहा, “(पीएमएल) अधिनियम की धारा 50(3) के आधार पर, समन का प्रतिवादी यानी प्रस्तावित अभियुक्त कानूनी रूप से इसके अनुसरण में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य था, लेकिन कथित तौर पर वह ऐसा करने में विफल रहा।” (वार्ता)

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