न्यायालय ने घरेलू नौकरानी प्रताड़ना मामले में विधायक के बेटे, बहू को जमानत दी
चेन्नई : तमिलनाडु में मद्रास उच्च न्यायालय ने घरेलू नौकरानी को कथित रूप से प्रताड़ित करने के मामले में सत्तारूढ़ द्रमुक विधायक ई़ करुणानिधि के बेटे और बहू को सशर्त जमानत दे दी है।पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 25 जनवरी को फरार दम्पति को गिरफ्तार कर लिया गया।उच्च न्यायालय ने विधायक ई.करुणानिधि के बेटे एंटो मथिवनन और बहू मार्लेना ऐनी को उनकी घरेलू नौकरानी को कथित तौर पर प्रताड़ित करने के आरोप में दर्ज मामले में जमानत दे दी। इसके बाद अन्नाद्रमुक समेत विपक्षी दल इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे है।न्यायमूर्ति एम. निर्मल कुमार ने दम्पति को इस शर्त पर जमानत दी कि बचाव पक्ष की आपत्तियों के बावजूद, याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह की अवधि के लिए हर दिन जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा और पुलिस स्टेशन में हस्ताक्षर करना होगा।
पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि पीड़िता के शैक्षणिक प्रमाणपत्र आरोपी के पास से बरामद कर लिए गए हैं और उसने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए उन प्रमाणपत्रों को वापस करने के लिए संबंधित अदालत में पहले ही याचिका दायर कर दी है।अदालत को सूचित किया गया कि दंपति ने एक जनशक्ति एजेंसी के माध्यम से 16,000 रुपये के मासिक वेतन पर घरेलू नौकरानी रखी थी। पीड़िता ने दंपति पर अत्याचार का आरोप लगाया। दम्पति ने आरोप से इनकार किया और दावा किया कि उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया।पुलिस ने दम्पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मामला दर्ज किया था।राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने तमिलनाडु में एक दलित महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर कार्रवाई की मांग की है। (वार्ता)