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कांग्रेसी नेता को मुकदमे की जानकारी नहीं, नोटिस मिलने पर स्तब्ध

वाराणसी। सिगरा थाने की पुलिस ने सीआरपीसी धारा 41(क) के तहत कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह को बुधवार को साल 2021 में दर्ज एक मुकदमें में बयान के लिए नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के बाद शैलेंद्र सिंह ने कहा है उन्हे पता ही नहीं कब और क्यों प्राथमिकी दर्ज की गई है। विवेचक ने नोटिस मिलने के सात दिन के भीतर सिगरा थाने पर पहुंचकर बयान दर्ज करवाने की बात कही है।

बता दें, यह मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार शुक्ल ने दर्ज करवाया है। आरोप था की मलदहिया चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सड़क मार्ग पर जाम कर अवरोध उत्पन्न किया और धरना प्रदर्शन किया। जहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, कांग्रेस यूपी कमेटी के महासचिव विश्व विजय सिंह, पूर्व विधायक पिंडरा अजय राय, कांग्रेस नेता शैलेन्द्र सिंह, दुर्गाप्रसाद गुप्त, मुहम्मद सवाले अंसारी, प्रजानाथ शर्मा सहित अन्य लोग सड़क अवरुद्ध कर धरना प्रदर्शन किया था और सरकार विरोधी नारे लगाये थे। जबकि उस दौरान धारा 144 लागू थी और बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया किया गया।

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