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केंद्र सरकार ने किए उपभोक्ता आयोगों के अधिकार क्षेत्र में बदलाव

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने गुरुवार को उपभोक्ता संरक्षण के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र) नियम 2021 की अधिसूचना जारी की। नए नियमों के मुताबिक, जिला उपभोक्ता आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये तक है। वहीं, राज्य आयोग 50 लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक की शिकायतों पर गौर कर सकते हैं।

बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय आयोग अब दो करोड़ रुपये से अधिक की वस्तुओं व सेवाओं से जुड़े विवादों की सुनवाई करेगा। बता दें कि इससे पहले, जिला आयोग के पास भुगतान की गई एक करोड़ रुपये तक भुगतान की गई सेवा या वस्तुओं की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार था। वहीं, राज्य आयोग के पास 1 से 10 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आयोग के पास 10 करोड़ रुपये से अधिक की वस्तुओं व सेवाओं से जुड़े विवादों पर सुनवाई करने का अधिकार था।

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