Crime

कचहरी परिसर में मारपीट में दोनों पक्ष पर मुकदमा

वाराणसी। न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन के कक्ष संख्या तीन में अधिवक्ता व दिव्यांग वाद लिपिक के बीच पत्रावली देखने को लेकर हुए वाद विवाद में बीच बचाव करने के मामले में कैण्ट पुलिस ने दोनों पक्षो की तरफ से तमाम धाराओ में मुकदमा दर्ज किया। लिपिक के पुत्र को मारपीट कर घायल करने के मामले में दोनों पक्षों ने कैण्ट पुलिस को दी है तहरीर। पुलिस ने मारपीट सहित तीन हजार व पांच हजार रुपये निकालने के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक वाद लिपिक अमर सिंह ने आरोप लगाया कि वह अपने कार्यालय में बैठे हुए थे तभी बबलू कुमार अधिवक्ता अपने साथियों संग उनके कार्यालय में पहुंचे और किसी मुकदमे से सम्बंधित फाइल दिखाने को कहा असमर्थता व्यक्त करने पर वह गाली गलौज करने लगे और बीच बचाव करने आये उन्हें व उनके पुत्र को वहां रखी कुर्सी के डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया और पांच हजार रुपये निकाल लिया। वही अधिवक्ता बबलू कुमार के द्वारा दी गई तहरीर में आरोप है कि वह न्यायालय में तारीख पता करने गए तो वहां मौजूद पेशकार के पुत्र ने गाली गलौच करते हुए उनपर हेलमेट से हमला कर दिया व तीन हजार रुपये निकाल लिया। दोनों पक्ष से अपने को चोटिल दिखाते हुए दीनदयाल अस्पताल में मेडिकल मुआयना कराया। पुलिस तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए तमाम धाराओ में कैण्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया।

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