
वाराणसी। घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में आरोपित तीन सगे भाइयों को कोर्ट से राहत मिल गयी। अपर जिला जज (चतुर्दश) देवकांत शुक्ला की अदालत ने घुघरानी गली, दालमंडी निवासी अजमत राना उर्फ अज्जू, इशरत व मुसर्रत को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार लल्लापुरा निवासी वादी हिसामुद्दीन ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 10 जुलाई 2022 को रात करीब साढ़े 8 बजे अपने घर के पास मौजूद था। उसी दौरान उसके बहन के ननद के लड़के घुघरानी गली, दालमण्डी निवासी अजमत राना उर्फ अज्जू, इशरत व मुसर्रत अपने साथियों के साथ आकर अनायस उसे गाली देते हुए शटर पिटने लगे और मारने पीटने लगे। उसके चिल्लाने पर उसका भाई जफरूददीन वहां पहुंचा और उसे छुड़ाने के प्रयास किया तो हमलवारों ने उसे व उसके भाई को गंभीर रूप से मारपीट कर घायल कर दिए। इस दौरान शोर सुनकर उसका पड़ोसी वली मोहम्मद व अन्य लोग मौके पर पहुंचे और बीचबचाव किया। जिसके बाद सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले।