
वाराणसी। अपमानित करने और धमकाने को लेकर लंबित मानहानि के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) दिवाकर कुमार की अदालत ने बीएचयू की पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो. रायना सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।बता दें कि नरिया,लंका निवासी आशीष सिंह ने 23 अप्रैल 2018 को तत्कालीन चीफ प्रॉक्टर प्रो. रायना सिंह के खिलाफ मानहानि और धमकाने को लेकर अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी के मार्फत अदालत में परिवाद दायर किया था।
उक्त मामले में परिवादी का बयान दर्ज होने पर अदालत ने प्रो. रायना सिंह को तलब करते हुए दो मार्च 2019 को सम्मन जारी किया था। बाद में हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के बाद कार्रवाई पर रोक लग गई थी। स्थगन की समयावधि में बढ़ोतरी नहीं होने और प्रो.रायना सिंह के मौजूद न होने पर परिवादी के अधिवक्ता ने वारंट जारी करने की अदालत से अपील की। अधिवक्ता ने दलील के समर्थन में स्थगन आदेश को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की नजीर को भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद अदालत ने प्रो.रायना सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तिथि मुकर्रर कर दी।


