Breaking News

विधायक इरफान की टली अग्रिम जमानत

कानपुर । सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को विधायक के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए दलील दी, लेकिन पुलिस ने केस डायरी कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराई। इस पर कोर्ट ने सरकारी वकील को फटकार लगाई और कहा कि एक दिसम्बर को पूरी तैयारी करके आओ नहीं तो अग्रिम जमानत दे दी जाएगी।

सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी समेत आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ विधायक की पड़ोसी विधवा नजीर फातिमा ने सात नवम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि विधायक ने प्लाट पर कब्जा करने के लिए मेरी झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य अज्ञात पर घर में आग लगाने, रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से ही दोनों फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बीते गुरुवार को दोनों के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट भी लिया था।

इसके बाद विधायक के वकील नरेश चन्द्र त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत के लिए जिला जज संदीप जैन की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिला जज ने आज यानी शुक्रवार को सुनवाई के लिए तिथि सुनिश्चित की थी। आज जब सुनवाई शुरु हुई तो सरकारी वकील रविंद्र अवस्थी से केस डायरी मांगी गई। इस पर उसने कहा कि पुलिस ने केस डायरी नहीं उपलब्ध कराई, क्योंकि विवेचक शहर से बाहर हैं।

इस पर जिला जल की कोर्ट ने सरकारी वकील को फटकार लगाई और कहा कि अगली तारीख एक दिसम्बर को पूरी तैयारी करके आना। बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, अगर दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराये गये तो विधायक को अग्रिम जमानत दे दी जाएगी। वहीं विधायक के वकील नरेश चन्द्र त्रिपाठी ने कोर्ट में दलील दी कि मामले में सियासत हो रही है और इसी के चलते जानबूझकर पुलिस ने केस डायरी नहीं उपलब्ध कराई।(हि.स.)

BABA GANINATH BHAKT MANDAL  BABA GANINATH BHAKT MANDAL

Related Articles

Back to top button