HealthNational

कोविड के बढ़ते मामलों के बीच देश के अलग-अलग राज्यों में नए दिशा-निर्देश लागू, जानें क्या है नियम

देश में बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर राज्य सरकारों ने संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए अपने-अपने प्रदेशों में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया है तो कही धार्मिक स्थलों में प्रवेश के लिए नए नियम बनाए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि देखते हुए सरकार ने शनिवार को दिशानिर्देशों और प्रतिबंधों का एक नया सेट जारी किया। लेकिन साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली में लॉकडाउन लगने की अभी कोई संभावना नहीं है। ये नए नियम 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।

दिल्ली में सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश

-दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन कक्षाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है
– दिल्ली में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक उत्सव और सभाएं प्रतिबंधित होंगी
– सभी स्विमिंग पूल बंद रहेंगे सिर्फ वही पूल खुले रहेंगे जहां एथलीट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं
– रेस्तरां, बार, बस, सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में कुल बैठने की क्षमता का आधा हिस्सा ही उपयोग में लाया जाएगा
– स्टेडियम में स्पोर्टिंग इवेंट की अनुमति होगी लेकिन किसी भी दर्शक को जाने की अनुमति नहीं है
– अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 और शादियों में 50 लोग शामिल हो सकते हैं
– हवाई मार्ग से महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में प्रवेश के 72 घंटे के भीतर अपने आरटी-पीसीआर परीक्षण की नकारात्मक रिपोर्ट पेश करनी होगी

झारखंड में ये हैं नियम

– राज्य में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है, हालांकि परीक्षाएं चलती रहेंगी
– सभी स्वीमिंग पूल, जिम और पार्कों को बंद कर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है
– रविवार को सभी दुकानें और बाजार बंद रखे जाएंगे। सामान्य दिनों में भी दुकानें और मॉल्स रात आठ बजे के बाद नहीं खुली नहीं रहेगी
– शादी में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी गई है
– अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है

उत्तर प्रदेश में सरकारी दिशा-निर्देश

– सभी सरकारी दफ्तरों, थानों और कारखानों में कोविड हेल्प डेस्क बनाना जरूरी
– जिन जिलों में रोज सौ से ज़्यादा कोरोना केस, या जहां एक्टिव कोरोना केस 500 से ज़्यादा हैं वहां रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू
– मास्क को लेकर सख्ती; पुलिस को भी मास्क और हैंड ग्लव्स पहनना अनिवार्य
– ट्रेन से आने वाले हर मुसाफिर का एंटीजन और जरूरत हो तो आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा
– इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद, कोचिंग संस्थान भी किए गए बंद। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी
धर्म स्थान:
> किसी भी धर्मस्थान में एक वक्त में 5 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते
> धर्मस्थान में प्रसाद नहीं बंटेगा और जल छिड़काव पर पाबंदी
>श्रद्धालु एक दूसरे को छू नहीं सकते

महाराष्ट्र में ये हैं नियम

– शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 7 तक लॉकडाउन
– होटल में बैठकर खाने की इजाजत नहीं
– सिनेमा हॉल्स, पार्क और खेल के मैदान लोगों के लिए बंद रहेंगे
– किसी भी जगह पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
– बड़े फिल्मों की शूटिंग की इजाजत नहीं होगी
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी की क्षमता से चलेगा
– धार्मिक स्थल रहेंगे बंद

Website Design Services Website Design Services - Infotech Evolution
SHREYAN FIRE TRAINING INSTITUTE VARANASI

Related Articles

Graphic Design & Advertisement Design
Back to top button