
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अधिवक्ता का आपराधिक परिवाद, वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने स्वीकारा
17 सितम्बर को होगी पोषणीयता पर सुनवाई , राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे सहित कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाया गया पक्षकार.
वाराणसी : भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक एवं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा दाखिल आपराधिक परिवाद संख्या 125/2025 (धारा 223, भारतीय न्याय संहिता – BNSS, 2023) को वाराणसी स्थित एमपी/एमएलए विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-4 की अदालत ने स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने इस प्रकरण की पोषणीयता पर सुनवाई के लिए 17 सितम्बर 2025 की तिथि तय की है।
परिवाद में आरोप
बिहार के दरभंगा में आयोजित कांग्रेस-राजद की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के विरुद्ध अभद्र व अपमानजनक नारे लगाए गए। कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से आपत्तिजनक व भड़काऊ पोस्ट साझा की गईं, जिनसे प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने का प्रयास हुआ। ऐसे आचरण से सामाजिक तनाव, वैमनस्य और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका उत्पन्न हुई।
अधिवक्ता का बयान
अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा, “प्रधानमंत्री और संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के लगातार अपमान, निराधार आरोप और भड़काऊ प्रचार केवल लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश हैं। न्यायालय ने हमारे परिवाद को स्वीकार कर कार्यवाही शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया है, यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को पुनः स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।”
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