
घरेलू गैस सिलेंडरों का कारोबारी इस्तेमाल रोकने के लिए छापेमारी, दो के खिलाफ रपट दर्ज
शहर के पांच प्रमुख प्रतिष्ठानों में जांच, सभी रेस्टोरेंट्स और मैरेज लॉन प्रबंधकों को नोटिस
जौनपुर। जिला प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अंधाधुंध हो रहे व्यावसायिक प्रयोग पर अपनी निगाह टेढ़ी कर दी है। नगर के पांच प्रमुख प्रतिष्ठानों क्रमशः चटोरी रेस्टोरेन्ट (वाजिदपुर तिराहा), सिद्धार्थ उपवन (वाजिदपुर तिराहा), रघुवंशी होटल (ओलन्दगंज), होटल पूर्वांचल (ओलन्दगंज) एवं मन्दाकिनी रेस्टोरेन्ट (टी०डी० कालेज रोड, हुसैनाबाद) की जांच की गयी। जांच के दौरान चटोरी रेस्टोरेन्ट (वाजिदपुर तिराहा) पर 08 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा०) का व्यावसायिक उपयोग होते हुए पाया गया। इसी प्रकार सिद्धार्थ उपवन (वाजिदपुर तिराहा) में आयोजित एक कार्यक्रम के ठेकेदार मे० झलक टेन्ट हाउस (हुसैनाबाद) के प्रोपराइटर रवि कुमार श्रीवास्तव (कैटरर) द्वारा (04 घरेलू गैस सिलेण्डर) का व्यावसायिक उपयोग करवाते हुए पाया गया।
दोनों फर्मों के विरूद्ध जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 की धारा 377 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज करायी गयी है। जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने कहा है कि इसी प्रकार जनपद के समस्त होटल, रेस्टोरेन्ट, मैरेज लॉन को इस आशय का नोटिस जारी किया गया है कि उनके होटल, रेस्टोरेन्ट, मैरेज लॉन में होने वाले शादी-विवाह एवं अन्य पार्टी के आयोजन में यह सुनिश्चित करें कि लाल रंग का ( 14.2 किग्रा) के घरेलू गैल सिलेण्डरों का कदापि उपयोग न हो। यदि जांच के समय ऐसे कैम्पस, लॉन में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उक्त दशा में संबंधित के विरूद्ध द्रवीत पेट्रोलियम गैस से संबंधित एक्ट की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।





