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फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी कर रहा परिचालक बर्खास्त

मुकदमा दर्ज कर की जाएगी सरकारी धन की रिकवरी

मीरजापुर । इलाहाबाद हाइकोर्ट के अधिवक्ता की शिकायत पर उप्र परिवहन निगम में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले एक परिचालक के खिलाफ जांच की गई तो मामला सही पाया गया। एसडीएम की रिपोर्ट पर मीरजापुर में कार्यरत परिचालक को बर्खास्त कर दिया गया।

विंध्याचल थाना क्षेत्र के भटेवरा गांव निवासी दिनेश मीरजापुर रोडवेज में परिचालक के पद पर कार्यरत था। उसकी नियुक्ति 2008 में हुए बैकलाग भर्ती में हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अजय सिंह ने दिनेश के खिलाफ परिवहन निगम में शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि दिनेश जाति का कहार है और उसने गोड़ जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र लगाकर नौकरी हासिल की है। शिकायत पर परिवहन निगम के अधिकारियों ने जांच कराने के निर्देश दिए।

एआरएम मीरजापुर हरिशंकर पांडेय ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी सदर ने मामले की जांच की तो पता चला कि दिनेश के पिता की जाति कहार है। उन्होंने प्रयागराज मांडा के बामपुर स्थित मंगला प्रसाद इंटर काॅलेज जाकर प्रमाण-पत्रों की जांच की तो पता चला कि वह कहार है। दिनेश ने फर्जी तरीके से गोड़ जाति का प्रमाण-पत्र बनवाकर नौकरी हासिल की। कहार जाति पिछड़ी जाति और गोड़ अनुसूचित जाति में आती है। उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर परिचालक को बर्खास्त कर दिया गया है, अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सरकारी धन की रिकवरी की जाएगी।(हि.स.)

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