वाराणसी। प्रधानमंत्री के नाम पर ट्रस्ट बनाकर ठगी करने वाली तीन आरोपियों की जमानत खारिज हो गई है कैंट पुलिस ने गत दिनों उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था मिली जानकारी के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा (न्यायालय संख्या- 02) के द्वारा सुनवाई के बाद उक्त आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। अभियोजन के तरफ से एडीजीसी कैलाश नाथ ने आरोपियों के जमानत याचिका का विरोध किया।न्यायालय के द्वारा उनके तर्को से सहमत होंने पर तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञात हो कि पीएम के नाम पर ट्रस्ट के गलत पंजीयन कराने के साथ ट्रस्ट के नाम जिला प्रशासन के द्वारा सरकारी भूमि व अनुदान राशि प्राप्त करने वास्ते पीएम को भी लिखा था पत्र मामला फर्जीवाड़ा होने का संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। तीनो आरोपियों अजय पांडेय,रविंद्र पांडेय , शाहबाज खान के ऊपर लगाए गए आरोपों के आधार पर न्यायालय ने जमानत का पर्याप्त आधार नही पाने पर जमानत खारिज कर दिया।