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अनुपूरक बजट 2025-26: समाज कल्याण को नई मजबूती, छात्रवृत्ति से दिव्यांग सशक्तिकरण तक बड़ा प्रावधान

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनुपूरक बजट 2025–26 में समाज कल्याण विभाग के लिए व्यापक प्रावधान किए हैं। छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति, कन्या विवाह, वृद्धजन सुरक्षा और दिव्यांग सशक्तिकरण योजनाओं को अतिरिक्त धनराशि दी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों व वंचित परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का लाभ निरंतर देने पर विशेष जोर दिया गया है।

  • योगी सरकार का फोकस समावेशी विकास पर, SC-ST-OBC, छात्राओं और दिव्यांगजनों को मिलेगा सामाजिक संबल

लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने समाज कल्याण विभाग के लिए अनुपूरक बजट में विशेष प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, कन्याओं के विवाह के लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गई है। दिव्यांग से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री प्रदेश के समेकित और समावेशी विकास को लेकर गंभीर हैं।

समाज कल्याण विभाग पर विशेष ध्यान अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न मेडिकल कॉलेजों एवं संस्थानों में मानक मदों के लिए 15.46 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति के लिए सबसे बड़ा प्रावधान करते हुए 1223.55 करोड़ का अनुपूरक अनुदान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत ओबीसी विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024–25 के अवशेष भुगतान और वर्ष 2025–26 के पात्र छात्रों हेतु लगभग 362 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। यह अनुपूरक प्रावधान छात्रवृत्ति योजनाओं को बिना अवरोध जारी रखने के लिए किया गया है।

वंचित परिवारों और छात्राओं को सामाजिक संबल

अनुपूरक बजट के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन कर्मियों की पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता हेतु 32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावास निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

अनुसूचित जाति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाए रखने और सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 11.40 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से 5.59 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 200 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए सरकार दृढ़संकल्पित

दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस संचालन के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी की व्यवस्था हेतु 1 करोड़ की अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया गया है। डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय को विभिन्न मदों में सहायता अनुदान के रूप में 5.43 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। शासकीय एवं जनोपयोगी भवनों में दिव्यांग जन के लिए बाधारहित और सुगम वातावरण विकसित करने के लिए 6 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

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