
सोनभद्र : उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की एक अदालतत ने हत्या के 17 साल पुराने एक मामले में दो दोषियों को उम्रकैद और 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है।अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने धारदार हथियार से गला काट कर 17 वर्ष पूर्व हुए सुक्खूराम प्रजापति हत्याकांड के मामले में मंगलवार को दोषी शंकर पाल तथा बुद्धिराम उर्फ वकील को उम्रकैद व 25-25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। (वार्ता)



