
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को तीन साल की कैद औऱ दस लाख रूपए का जुर्माने की सजा सुनायी है। कोर्ट से पूर्व मंत्री को जमानत मिल गई है।शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि एमपी/एमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश डा. दिनेश चंद्र शुक्ल ने पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को दोषी करार देते हुए यह फैसला दिया कि अगर अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गई तो छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। (वार्ता)



