
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (चतुर्थ) अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने पैसे व लड़की के विवाद को लेकर युवक को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के मामले में जंसा थानांतर्गत महमदपुर निवासी अभियुक्त अब्दुल कैयूम व उसके दो बेटों तबरेज व अख्तर अली को दस-दस साल के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने तबरेज को आर्म्स एक्ट में तीन साल के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए की अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष के एडीजीसी मुकेश कुमार श्रीवास्तव व वादी के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार, जैलेंद्र कुमार राय व एखलाख अंसारी के अनुसार महमदपुर गांव का रहने वाला युवक हसनैन अंसारी 2 जुलाई 2016 को पंजाब से घर आया था। शाम को अभियुक्त कैयूम व उसके दोनों बेटे कपड़ो की खरीदारी करने के बहाने हसनैन को साथ लेकर जंसा बाजार गए। वापस लौटते समय दिनदासपुर तिराहे के पास उपरोक्त तीनों अभियुक्त किसी लड़की से संबंध होने की बात को लेकर हसनैन से पूछताछ करने लगे। इसी दौरान तबरेज ने असलहे से हसनैन के सीने में गोली मार दी। घटना के दौरान पुलिस ने चार जुलाई को अभियुक्त अख्तर अली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तबरेज ने 12 जुलाई को अदालत में समर्पण कर दिया। अभियुक्त तबरेज की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त असलहे को बरामद कर लिया।



