Crime

अपहरण के आरोपियों की जमानत खारिज

वाराणसी। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आॅटो चालक का अपहरण करने के मामले में  रामनगर निवासी संतोष उर्फ कल्लू और सुरेश कुमार गुप्ता की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चन्द्र शुक्ला व वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी एनायतुल्ला का लड़का टीपू सुल्तान जो आॅटो चालक हैं वह सात  सितम्बर 2022 को घर से निकला शाम तक वापस नहीं आया। खोजबीन में आटो रमना हाइवे पर मिला। तब वादी ने लंका थाने में 8 सितंबर 2022 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी। इस बीच उसे  मोहम्मद जुम्मन तथा मोहम्मद शहीद और महताब खान से जानकारी मिली कि सात सितंबर को साहित्य नाका स्थित एक स्कूल के पास संतोष उर्फ कल्लू बिंद और सुरेश कुमार गुप्ता ने उसके बेटे टीपू सुल्तान से हाथापाई की थी और जबरन करके आॅटो में बैठाकर टेंगरा मोड़ की तरफ लेकर चले गए। इस बात को कुछ लोगों ने यह भी बताया कि रास्ते में भी तीनो लोग एक साथ आॅटो पर बैठे दिखाई दिए। बेटे का अपहरण हत्या की नियत से किया गया।

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