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हत्या के प्रयास के मामले में सांसद फैजल समेत 4 को 10 साल की सजा

कवरत्ती । लक्षद्वीप की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल समेत चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले से जुड़े वकीलों ने बताया कि कवरत्ती में जिला और सत्र न्यायालय ने 2009 में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में ये सजा सुनाई है। साथ ही जिला और सत्र न्यायालय ने सांसद समेत चारों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

वकीलों के अनुसार, सांसद मोहम्मद फैजल और अन्य लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद पदनाथ सालेह पर तब हमला किया था, जब वे 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए उनके पड़ोस में पहुंचे थे।सांसद मोहम्मद फैजल ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया। सांसद फैजल ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है और वह जल्द ही उच्च न्यायालय में अपील दायर कर इस आदेश को चुनौती देंगे।

बता दें कि मोहम्मद फैजल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मोहम्मद फैजल को 2014 में पहली बार 16वीं लोकसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से लोकसभा सांसद चुना गया था। 2014-2016 की अवधि के दौरान वह परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी थे।

इसके बाद मई 2019 में मोहम्मद फैजल को 17 वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में फिर से चुना गया। वह कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं। इसके अलावा 13 सितंबर 2019 को वह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी बने। मोहम्मद फैजल का जन्म 28 मई 1975 को हुआ था।(वीएनएस)

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