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बालू मंडियों में छापा,खनन अधिनियम में 73 ट्रकों को किया गया सीज

वाराणसी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि दैनिक प्रवर्तन चेकिंग के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आ रहा था कि जनपद वाराणसी के टेंगरामोड़ स्थित विभिन्न बालू मण्डियों से जो कि सड़क किनारे सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण कर संचालित हो रही थी, के द्वारा ओवरलोड माल वाहनों के संचालन को संरक्षण दिया जा रहा था। इन मण्डियों से विभिन्न मार्गों से बालू/रेता, बजरी इत्यादि खनिज पदार्थ लेकर आने वाले माल वाहनों द्वारा दो ट्रकों का माल एक ट्रक में पलटी करते हुए खनन अधिनियम व मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करते हुए ओवरलोड माल वाहन संचालित कराया जा रहा है।

कमिश्नर दीपक अग्रवाल द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुए पुलिस, प्रशासन, परिवहन व खनन विभाग को संयुक्त रूप से निर्देशित करते हुए उक्त कृत्य के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में आज शुक्रवार को प्रातः 5 बजे से टेंगरामोड़ पर विभिन्न बालू मण्डियों से ओवरलोड संचालित व दो या दो से अधिक माल वाहनों का माल एक ट्रक में पलटी करने वाले माल वाहनों के प्रति संयुक्त प्रवर्तन कार्यवाही की गयी। इस कार्यवाही में 73 ट्रकों को मोटरयान अधिनियम व खनन अधिनियम का उलंघन करने के आरोप में विभिन्न बालू मण्डियों में ही सीज किया गया तथा उक्त वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में दिया गया।

संयुक्त प्रवर्तन कार्यवाही में उप जिलाधिकारी(सदर), क्षेत्राधिकारी (पुलिस) सदर, आरटीओ (प्रवर्तन), एआरटीओ (प्रशासन), एआरटीओ (प्रवर्तन), एआरटीओ (प्रवर्तन) प्रथम चन्दौली, एआरटीओ (प्रवर्तन) द्वितीय चन्दौली, यात्रीकर अधिकारी, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, प्रभारी निरीक्षक रामनगर, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली भारी पुलिस बल के साथ उपस्थित रहें। कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक स्थल पर राजमार्गो को अतिक्रमित कर अनधिकृत बालू मण्डी लगाने वाले संचालकों को भविष्य में पुनरावृत्ति किये जाने की स्थिति में कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सचेत किया गया। उक्त प्रकार की प्रभावी संयुक्त प्रवर्तन कार्यवाही नियमित अंतराल पर आगामी समय में भी की जाती रहेगी।

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