नई दिल्ली। यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को परीक्षा में गलत प्रश्नों के विवाद से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उस फैसले को चुनौती दी गई थी
जिसमें गलत प्रश्नों को यूजीसी पैनल के समक्ष भेजे जाने पर रोक लगा दी गई थी। शार्ष अदालत ने अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि कि याचिकाकर्ता चाहें तो हाईकोर्ट जा सकते हैं।