जेएचवी शूट आउट कांड में आरोपी जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण आरके पांडेय की अदालत ने जेएचवी शूट आउट कांड में आरोपी पुत्र रिशु उर्फ ऋषभ का कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र कोर्ट में दाखिल करने में दर्ज मामले में आरोपी पिता मनीष सिंह और माता रेनू की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली और पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने की स्थिति में 50 हजार के बंधपत्र पर रिहा करने का आदेढ़ दिया। आरोपियों के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने अग्रिम जमानत अर्जी में कूटरचित जन्मप्रमाण पत्र देने के अजमानतीय मामले में आरोपी पिता और माता को गिरफ्तार करने की संभावना जताई थी। दलील दी कि कोर्ट द मामला संदिग्ध होने पर सीआरपीसी की धारा 340 के तहत खुद कार्यवाही कर सकती है परंतु पुलिस बिना आदेश के इस मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज कर लिया। जेएचवी में हुए डबल मर्डर के आरोपी रिशु को नाबालिग घोषित कराने के लिए मा बाप ने अनपढ़ बताते हुए कुल्टी नगरपालिका वर्धमान से जारी प्रमाणपत्र को दाखिल करते हुए 3 अगस्त 2001 जन्मतिथि बताते हुए घटना वाले दिन 31 अक्टूबर 2018 को नाबालिग बताया था अदालत के आदेश पर एसएसपी ने जांच कराई तब प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया,पुलिस ने आरोपी रिशु को हाइस्कूल उत्तीर्ण बताते हुए इसकी जन्मतिथि 3 मार्च 2000 उसके मार्कशीट में बताई थी।