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प्रदेश की हर निराश्रित महिला पेंशन की लाभार्थी का सत्यापन कराएगी योगी सरकार

25 मई तक सत्यापन कार्य पूरा करना अनिवार्य.एसएमएस के जरिये लाभार्थियों को मिलेगी भुगतान सूचना.गलत सत्यापन पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई.

  • प्रमुख सचिव ने प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त और जिलाधिकारियों को जारी किया आदेश
  • योगी सरकार सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं को ही मिले

लखनऊ । प्रदेश सरकार निराश्रित महिला पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का सघन सत्यापन कराएगी। प्रमुख सचिव महिला कल्याण लीना जौहरी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके सत्यापन का काम 25 मई तक हर हाल में पूरा किए जाने के लिए कहा गया है। सत्यापन के दौरान मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। वहीं, पात्र लाभार्थियों को समय-समय पर भुगतान की जाने वाली धनराशि के संबंध में एस०एम०एस० के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी।

आधार प्रमाणीकरण भी अनिवार्य

प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभान्वित महिलाओं का आधार प्रमाणीकरण भी अनिवार्य किया गया है। सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र महिलाओं को ही मिले।

सत्यापन कार्य 10 मई तक

सत्यापन कार्य तीन चरणों में संपन्न होगा, जिसमे पहले चरण में लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य 10 मई तक पूरा किया जाना है। दूसरे चरण में 15 मई तक हस्ताक्षरित सूची सहित रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। इसके तीसरे और अंतिम चरण में 25 मई तक मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया जिलाधिकारी की देख रेख में होगी। जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सत्यापन पूरी गंभीरता और गहनता से किया जाए।

योजना के तहत 34 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा पेंशन का लाभ

18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं, जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हों। उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो। पात्र लाभार्थियों के रूप में उनके आधार लिंक बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 500 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021-22 से पात्र लाभार्थियों को 1000 रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल 17.31 लाख लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा था। जबकि मात्र 8 वर्षों में ही इस योजना के अन्तर्गत कुल 16.83 लाख नई लाभार्थी महिलाओं को चिन्हित कर योजना से जोड़ा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष से योजनान्तर्गत लाभार्थियों को आधार बेस्ड भुगतान प्रारम्भ किया गया है। इस प्रकार योजना के अंतर्गत अब कुल 34 लाख से अधिक महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

 

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