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एके-47 बरामदगी मामले में विधायक अनंत सिंह समेत दो दोषियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

पटना : बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने एके-47 राइफल बरामदगी के मामले में आज मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह समेत दो दोषियों को 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई lसांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पटना में गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने मामले में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खुली अदालत में यह सजा सुनाई।

फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि दोनों दोषियों विधायक श्री सिंह और सुनील राम की उम्र और उनकी बीमारी को देखते हुए यह सजा सुनाई जा रही है।अदालत ने 14 जून 2022 को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था lमामला वर्ष 2019 का है l आरोप के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर पटना जिले के बाढ़ थाना की पुलिस ने श्री सिंह के पैतृक गांव नदवा स्थित उनके आवास पर छापेमारी की थी और कथित रूप से एके-47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद किए जाने का दावा किया था।(वार्ता)

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