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आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) केपी सिंह की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले आरोपित ईश्वरगंगी, जैतपुरा निवासी अमित यादव, अजय यादव, राजेश यादव व विशाल जायसवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध एडीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला ने किया। जैतपुरा निवासी रामकुमार ने एक नवंबर 2019 को जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका पुत्र शिवकुमार रात 9.15 बजे घर के बाहर खड़ा था। उसी दौरान कुछ लोग एक ई-रिक्शा चालक को मारपीट रहे थे। जब उसका लड़का बीचबचाव करने पहुंचा तो आरोपितो ने उसपर रॉड व लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

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