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नीट ‘अनियमितता’ की सीबीआई जांच पर विचार, काउंसलिंग पर रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई: सरकार

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर गुरुवार को कहा कि पांच मई को हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) 2024 में अनियमितता के आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग वाली याचिकाओं पर वह विचार करेगा, लेकिन मेडिकल की स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए छह जुलाई से प्रस्तावित काउंसलिंग पर इस स्तर पर रोक नहीं लगाएगा।शीर्ष अदालत ने नीट यूजी 2024 विवाद से संबंधित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित कार्यवाहियों पर रोक लगा दी।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का पक्ष जानने के बाद अदालत आगे कोई फैसला लेगी‌।

पीठ ने कहा, “केंद्र सरकार और एनटीए को आठ जुलाई को याचिकाओं पर जवाब देने दें।”शीर्ष अदालत ने नीट विवाद से संबंधित तमाम याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।पीठ ने सीबीआई से जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब देने को कहा। याचिकाकर्ताओं के एक वकील ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग पर पीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा, “काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं है। यदि अंतिम सुनवाई के बाद परीक्षा होती है तो काउंसलिंग भी होगी।”अवकाशकालीन पीठ ने लखनऊ की एक छात्रा के मामले का भी जिक्र किया।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष शुरू में दावा किया था कि उसे एनटीए से फटी हुई ओएमआर शीट मिली थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसने गलत पंजीकरण संख्या का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उसने उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले ली थी।एनटीए की ओर से पेश वकील कनु अग्रवाल की गुहार पर अवकाशकालीन पीठ ने परीक्षा एजेंसी की याचिका पर उन मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जो (नीट यूजी 2024 के संबंध में) विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है। एनटीए ने उन मामलों को शीर्ष अदालत के समक्ष स्थानांतरित करने की याचिका दायर की थी।

शीर्ष अदालत ने मेघालय के कुछ विद्यार्थियों की याचिका पर एनटीए और केंद्र को नोटिस भी जारी किया, जिन्होंने दलील दी थी कि पांच मई को उनकी परीक्षा शुरू होने में लगभग 40 मिनट की देरी हुई थी और उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए।नीट यूजी 2024 के परिणाम चार जून को घोषित किए गए थे। देश भर में कई जगहों पर परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किये गए हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने के मामले में बिहार, गुजरात आदि राज्यों में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे।

शीर्ष अदालत ने देर से प्रश्नपत्र मिलने के बदले अतिरिक्त अंक (ग्रेस मार्क्स) पाने वाले 1563 विद्यार्थियों को 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को 13 जून को मंजूर किया था।शीर्ष अदालत के समक्ष एनटीए ने यह भी कहा था कि क्षतिपूर्ति अंक पाने वाले 1563 विद्यार्थियों में जो दोबारा परीक्षा में शामिल होने का विकल्प अपनाएंगे, उन्हें इस परीक्षा में प्राप्तांक वाले अंक पत्र जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही यह भी कहा था कि क्षतिपूर्ति अंक पाने वाले जो विद्यार्थी निर्धारित तारीख पर दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें पहले दिए गए ‘क्षतिपूर्ति अंक’ काटकर अंक पत्र जारी किए जाएंगे। इस प्रकार से नई रैंकिंग के साथ परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे।

अवकाशकालीन पीठ ने 13 जून को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की दलीलों पर विचार के बाद 1563 विद्यार्थियों के दोबारा परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित करने अनुमति दी थी, लेकिन स्पष्ट किया कि नामांकन से संबंधित काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी।शीर्ष अदालत के समक्ष एनटीए ने कहा था कि केवल 1563 उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा 23 जून और परिणाम 30 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। परिणाम के बाद काउंसलिंग छह जुलाई से शुरू की जाएगी।उच्चतम न्यायालय ने अगले दिन 14 जून को नीट यूजी 2024 से संबंधित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं की जांच के लिए उन्हें अपने पास स्थानांतरित करने का फैसला किया था।

गौरतलब है कि इस बार नीट में करीब 24 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। सफल घोषित कई परीक्षार्थियों के अंकों में बढ़ोतरी के आरोप लगाते हुए कई याचिकाओं में कहा गया था कि अनियमितता की वजह से रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने शीर्ष रैंक हासिल की है। इनमें एक ही परीक्षा केंद्र के छह उम्मीदवार शामिल हैं।

विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई: सरकार

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) परीक्षा में गड़बड़ी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया है और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से आज यहां राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और यूजीसी-नेट के मुद्दे पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने कहा,“ हमने यूजीसी-नेट मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है। हमारे लिए विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि है। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।”

श्री जायसवाल ने बताया कि यूजीसी नेट की परीक्षा में धांधली को लेकर कुछ जानकारियां मिली थीं। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया और जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी को लेकर मंत्रालय कोई भी करवाई करने में संकोच नहीं करेगा।उन्होंने कहा कि यूजीसी-नेट के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी। मंत्रालय ने उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारियों से प्रथम दृष्टया यह संकेत मिले कि यूजीसी-नेट परीक्षा में धांधली हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि परीक्षा की नयी तिथि जल्द घोषित की जाएगी।

श्री जायसवाल ने कहा कि नीट में तीन मुद्दे हैं, जिसमें पहला मुद्दा कृपांक है। वहीं दूसरा बिहार और तीसरा गुजरात के दावे का हैं। बिहार की एजेंसी उस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा,“ एजेंसी इन सब मुद्दे की जांच कर सकती है, हम जांच उस पर छोड़ते हैं। मंत्रालय इस बात का ध्यान रखेगा कि किसी भी विद्यार्थी के हित से समझौता नहीं किया जाए। हमारे लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि है।”(वार्ता)

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