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छात्र को मिली जमानत

वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) की अदालत ने सरसुन्दरलाल चिकित्सालय के एमएस को मारने-पीटने व जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित बीएचयू के छात्र राकेश उपाध्याय की सशर्त अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह के अनुसार बीएचयू के एमएस डॉ. संजय कुमार यादव ने एक अक्टूबर 2016 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि बीएचयू का छात्र राकेश उपाध्याय अपने चार-पांच साथियों के साथ अस्पताल में अपनी एक मित्र प्रियंका राय को कमरा देने की जिद करने लगे। नियम का हवाला देकर जब चिकित्सक ने कमरा देने से मना किया तो उनलोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करने के साथ ही एमएस डॉ. संजय कुमार यादव समेत अन्य चिकित्सकों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

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