National

SC का सख्त निर्देश, जांच एजेंसियों के दफ्तर में लगाया जाए CCTV व अन्य रिकॉर्डिंग उपकरण

जिन जांच एजेंसियों के पास गिरफ्तारी करने व पूछताछ करने की शक्ति है, उनके दफ्तरों में सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) समेत सभी जांच एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाया जाए। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो। थाने के सभी एंट्री व एग्जिट प्वाइंट, मेन गेट, सभी लॉकअप, लॉबी और रिसेप्शन एरिया में सीसीटीवी होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), राजस्व इंटेलीजेंस विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय समेत ज्यादातर जांच एजेंसियां अपने दफ्तरों में पूछताछ करती हैं। ऐसे में जहां आरोपी को रखा जाता है और उससे पूछताछ होती है, वहां सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाना अनिवार्य है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के बाद सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया था।

BABA GANINATH BHAKT MANDAL  BABA GANINATH BHAKT MANDAL

Related Articles

Back to top button