State

दिल्ली में गड़बड़ी फैलाने का इनपुट, 6 दिनों तक धारा 163 लागू

दिल्ली । कई जगहों पर अगले 6 दिन के लिए BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के नोटिस के मुताबिक, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 6 दिनों के लिए धारा 163 लागू रहेगी। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के दौरान इ जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और किसी तरह के हथियार लेकर आने पर भी पाबंदी रहेगी। आइए जानते हैं पूरा मामला।

दिल्ली पुलिस ने नोटिस में बताया है कि कई संगठनों ने अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों के कारण दिल्ली में सामान्य माहौल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है।इसके साथ ही DUSU के नतीजों की घोषणा भी लंबित है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिए क्षेत्र में धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं।

गांधी जयंती का भी हवाला

नोटिस में कहा गया है कि 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के कारण नई दिल्ली और सेंट्रल जिले में वीवीआईपी व्यक्तियों की भारी आवाजाही होगी। साथ ही जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस कारण दिल्ली की सीमाओं से लोगों और वाहनों की आवाजाही पर निरंतर जांच करने की भी जरुरत है। इन चुनावों के कारण राष्ट्रीय राजधानी में पब्लिक ऑर्डर में गड़बड़ी फैलाने का मकसद रखने वाले असामाजिक तत्वों के इशारे पर घुसपैठ और उकसावे के कारण राज्यों के प्रवासियों द्वारा बसाए गए क्षेत्र विशेष रूप से असुरक्षित हो सकते हैं। इसके साथ ही त्योहारों का सीजन भी नजदीक है दशहरा और दीपावली भी आने वाली है।

इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

दिल्ली पुलिस कमीश्नर संजय अरोड़ा ने आदेश में कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर क्षेत्रीय अधिकार वाले सभी पुलिस स्टेशनों के अलावा नई दिल्ली, उत्तरी और मध्य जिलों में 30/09/2024 से 05/10/2024 तक धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान इन गतिविधियों पर पांबदी रहेगी।(वीएनएस)

BABA GANINATH BHAKT MANDAL  BABA GANINATH BHAKT MANDAL

Related Articles

Back to top button