पहली छमाही की शेष अवधि के लिए संशोधित निर्गम कैलेंडर
नई दिल्ली । केंद्र सरकार की नकदी की स्थिति और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही (11 मई -30 सितंबर, 2020) की शेष अवधि के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर को संशोधित करने का निर्णय लिया है। संशोधित निर्गम कैलेंडर इस प्रकार है:
भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए संशोधित निर्गम कैलेंडर | ||||
(11 मई, 2020 से 30 सितंबर, 2020) | ||||
क्रम संख्या | नीलामी का सप्ताह | राशि
(करोड़ रुपये में) |
प्रतिभूति वार आवंटन | |
1 | 11 मई – 15 मई, 2020 | 30,000 |
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2 | 18 मई – 22 मई, 2020 | 30,000 |
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3 | 25 मई – 29 मई, 2020 | 30,000 |
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4 | 01 जून – 05 जून, 2020 | 30,000 |
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5 | 08 जून – 12 जून, 2020 | 30,000 |
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6 | 15 जून – 19 जून, 2020 | 30,000 |
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7 | 22 जून – 26 जून, 2020 | 30,000 |
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8 | 29 जून- 03 जुलाई, 2020 | 30,000 |
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9 | 06 जुलाई – 10 जुलाई, 2020 | 30,000 |
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10 | 13 जुलाई – 17 जुलाई, 2020 | 30,000 |
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11 | 20 जुलाई – 24 जुलाई, 2020 | 30,000 |
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12 | 27 जुलाई – 31 जुलाई, 2020 | 30,000 |
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13 | 3 अगस्त – 7 अगस्त, 2020 | 30,000 |
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14 | 10 अगस्त – 14 अगस्त, 2020 तक | 30,000 |
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15 | 17 अगस्त – 21 अगस्त, 2020 | 30,000 |
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16 | 24 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 | 30,000 |
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17 | 31 अगस्त – 04 सितंबर, 2020 | 30,000 |
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18 | 07 सितंबर – 11 सितंबर, 2020 | 30,000 |
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19 | 14 सितम्बर -19 सितंबर, 2020 | 30,000 |
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20 | 21 सितंबर -25 सितंबर, 2020 | 30,000 |
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कुल : | 6,00,000 | |||
अब तक, इस कैलेंडर द्वारा कवर की गई सभी नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली योजना की सुविधा होगी जिसके तहत 5 प्रतिशत अधिसूचित राशि निर्दिष्ट खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा।
पहले की ही तरह भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक को अधिसूचित राशि, निर्गम की अवधि, परिपक्वता, आदि के संदर्भ में उपरोक्त कैलेंडर में संशोधन करने और अलग-अलग जारी करने का अधिकार होगा। साथ ही आरबीआई को बाजार की स्थितियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की आवश्यकता के आधार पर बाजार को उचित नोटिस देने के बाद गैर-मानक परिपक्वता एवं फ्लोटिंग दर बॉन्ड (एफआरबी) वाले निर्गम सहित विभिन्न प्रकार के निर्गम, सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति से जुड़े बॉन्ड जारी करने का अधिकार होगा। छुट्टियों के बीच में आ जाने जैसी परिस्थितियों में इस कैलेंडर में बदलाव किया जा सकता है। इस प्रकार के किसी भी के बारे में प्रेस विज्ञप्ति के जरिये सूचित किया जाएगा।
भारत सरकार के प्ररामर्श के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को उपरोक्त में से किसी एक अथवा अधिक प्रतिभूतियों में 2,000 करोड़ रुपये तक के प्रत्येक में अतिरिक्त खरीदारी के लिए ग्रीन-शू विकल्प के इस्तेमाल का अधिकार होगा जिसे नीलामी की अधिसूचना में इंगित किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक महीने के हर तीसरे सोमवार को नीलामी के माध्यम से प्रतिभूतियों की बिक्री का आयोजन भी करेगा। यदि तीसरे सोमवार को छुट्टी होती है तो महीने के चौथे सोमवार को नीलामी आयोजित की जाएगी।
वित्त वर्ष 2020-21 में अनुमानित सकल बाजार उधारी 12 लाख करोड़ रुपये होगी जबकि 2020-21 के लिए पिछले अनुमान के तहत यह आंकड़ा 7.80 लाख करोड़ रुपये का था। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उधारी में उपरोक्त संशोधन आवश्यक हो गया है. दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2018 को जारी किए गए F. No.4 (2) – W & M / 2018 में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी जो समय-समय पर संशोधित की जाती हैं।