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ऑल्ट न्यूज के जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अगले आदेश तक अंतरिम जमानत जारी

नई दिल्ली । फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर की यूपी में दर्ज एफआईआर के मामले में मिली अंतरिम जमानत अगले आदेश तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।

आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील एसवी राजू ने जवाब देने के लिए समय देने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर तीन संतों को हेटमोंगर बताकर ट्वीट करने के मामले में दर्ज किया गया है। सीतापुर में दर्ज एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 08 जुलाई को जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दी थी। सीतापुर के अलावा यूपी में ही जुबैर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है।

जुबैर को 27 जून को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201 और एफसीआरए की धारा 35 की धाराओं को भी जोड़ा है। जुबैर ने दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है, जिसपर 14 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। (हि.स.)

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