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तराशे और पॉलिश किए हुए हीरे के पुनः आयात को तीन महीने तक बढ़ाया

कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आज रत्न और आभूषण क्षेत्र को राहत प्रदान करते हुए तराशे और पॉलिश किए गए हीरे के पुनः आयात के लिए तीन माह की छूट प्रदान की है, जिन्हें प्रमाणन और ग्रेडिंग के लिए विदेश भेजा जाता है।

सीबीआईसी ने कहा कि यह अतिरिक्त समय, निर्यातकों को विदेश में निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं द्वारा उचित प्रमाणन और ग्रेडिंग के बाद तराशे और पॉलिश किए गए हीरे को वापस लाने के लिए मिलेगा। यह अतिरिक्त समय उन सभी तराशे और पॉलिश किए गए हीरे पर लागू होगा जिनका 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच पुनः आयात किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की विकट स्थिति से उत्पन्न हुए व्यवधान के कारण जिन्हें वापस नहीं लाया जा सका।

सीबीआईसी ने कहा कि इस राहत की घोषणा 9 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 09/2012-सीमा शुल्क में उपयुक्त संशोधन करके प्रदान की गई है। अतिरिक्त समय अवधि में पुन: आयात के लिए बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) और आईजीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा उन निर्यातकों के लिए है जिनका औसत वार्षिक निर्यात कारोबार पिछले तीन वर्षों में 5 करोड़ रुपये का रहा है।

उल्लेखनीय है कि यह राहत उन निर्यातकों को प्रदान की गई है जिनके ग्रेडेड तराशे और पॉलिश किए गए हीरे तीन माह की अवधि के दौरान विदेशों में फंसे हुए थे और आमतौर पर महामारी के कारण उनके पुनः आयात की अनुमति समाप्त हो गई थी। इस प्रकार के कई खेपों को सीमा शुल्क की मंजूरी का भी इंतजार था।

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