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सुब्रत रॉय के रवैये से पटना हाई कोर्ट नाराज, हर हाल में 16 को पेश करने के आदेश

कोर्ट ने बिहार और उप्र के डीजीपी के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी जिम्मेदारी

पटना । पटना हाई कोर्ट ने बिहार और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक समेत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि हर हाल में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को 16 मई को साढ़े दस बजे हाई कोर्ट में प्रस्तुत करें। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं के जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

इससे पहले कोर्ट ने 27 अप्रैल और 12 अप्रैल को सुनवाई करते हुए सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय को 12 मई को हाई कोर्ट में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार के निवेशकों का सहारा के विभिन्न कंपनियों में जमा किये गए पैसों का भुगतान इन कंपनियों की ओर से कैसे और कब तक किया जाएगा।

सुब्रतो रॉय की ओर से अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा की समस्या को लेकर हाई कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई, जिसे कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया। इसके बावजूद सुब्रतो रॉय कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि रॉय ने स्वास्थ्य और सुरक्षा का हवाला देकर कोर्ट में उपस्थिति से छूट देने का जो आवेदन दिया है वह स्वीकार करने योग्य नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि रॉय का उपस्थित नहीं होना यह प्रमाणित करता है कि कोर्ट के आदेश का उनके मन में सम्मान नहीं है। एकलपीठ ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अदालती आदेश का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। सहारा की ओर से लगातार वकील बदले जा रहे है, ताकि सुब्रतो रॉय को कुछ राहत मिल सके लेकिन उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है।(हि.स.)

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