Crime

गैंगस्टर के 35 अपराधियों की 22 करोड़ से अधिक की संपत्ति हुई जब्त

 डीएम ने कहा कि गुंडा तत्वों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी तेज

वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि गुंडा नियंत्रण अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, गैंगस्टर व गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत तीव्र गति से प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अप्रैल माह से अब तक गुंडा एक्ट के तहत कुल 703 मामले दर्ज किए गए जिनमें जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट से 39, एडीएम प्रशासन कोर्ट से 46, एडीएम सिटी कोर्ट से 37 तथा एडीएम वित्त एवं राजस्व कोर्ट से 15 के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की गई। इस प्रकार कुल 137 लोगों को जिला बदर किया जा चुका है। शेष मामलों पर कार्रवाई तेजी से की जा रही है। जनपद में शस्त्र अधिनियम के तहत अप्रैल माह से अब तक 261 मामले दर्ज किये गये है,जिसमें अब तक 14 लाइसेंस का निरस्तीकरण किये जाने पर नाराजगी जताई और असलहा पटल प्रभारी को डांट भी लगाई। अवशेष मामलों का तेजी से निस्तारण करने की हिदायत दी। जिले में अप्रैल माह से अब तक गैंगस्टर के कुल 35 मामले दायर किए गए जिसके तहत अभियुक्तों से कुल 22 करोड़ 91 लाख 61 हजार 400 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई।

इस दौरान श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित पुत्र नंदलाल मिश्रा निवासी झोपरी, रामदत्तपुर, पांडेपुर वाराणसी की 60 लाख की संपत्ति, संजय सिंह और पप्पू सिंह पुत्र स्वर्गीय राम प्यारे सिंह निवासी संजय नगर, पहाड़िया, वाराणसी की एक करोड़ छप्पन लाख 12 हजार 240 रुपए की संपत्ति, रामकुमार मौर्य पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल मौर्य निवासी पांडेपुर, थाना कैंट वाराणसी की 36 लाख 99 हजार 430 रुपए की संपत्ति, राजेंद्र उपाध्याय पुत्र राधेश्याम उपाध्याय निवासी सराय गोवर्धन चेतगंज वाराणसी से 54 लाख 49000 रूपये की संपत्ति, मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद उमर निवासी छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट वाराणसी से 26 लाख 33 हजार 188 रुपए की संपत्ति इसी प्रकार रविंद्र कुमार वर्मा पुत्र रामप्रसाद निवासी बेनीपुर,राजेंद्र प्रसाद पुत्र कामता प्रसाद निवासी आयर, अमरनाथ मौर्य पुत्र मेवा लाल मौर्या मंगलपुर, अजय प्रकाश पुत्र हरीनाथ निवासी कैंट, धर्मेंद्र कुमार पुत्र होरी लाल निवासी उदयपुर बड़ागांव की संयुक्त संपत्ति कुल आठ करोड़ 70 लाख 69 हजार 573 रुपये की, शिव शंकर सेठ उर्फ बाबू सेठ पुत्र रामजी सेठ निवासी बड़ागांव वाराणसी की 01 करोड़ 49 लाख 1562 रु की संपत्ति, सोनू सेठ पुत्र रामजी सेठ निवासी बड़ागांव वाराणसी की 3 करोड़ 39 लाख 10 हजार 88 रु की संपत्ति, गुरु चरण सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवनाथ सिंह शिव प्रसाद गुप्त कॉलोनी लंका वाराणसी की 12 लाख 65 हजार की सम्पत्ति, सज्जन यादव पुत्र लाल चंद्र यादव निवासी पिंडरा वाराणसी की 31 लाख चार हजार की सम्पत्ति, सुजीत सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह निवासी बेलवा, फूलपुर वाराणसी की 5 करोड़ 49 लाख 57 हजार 600 रुपए की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि गुंडा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिलाबदर किये गये अभियुक्तों पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा गैंगेस्टर के अभियुक्तों की सम्पत्तियों को खोज बीन कर उसकी जानकारी प्राप्त की जाय तथा उसे कुर्क किया जाय। एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस धारकों को नोटिस देने तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मातहतों को निर्देश दिया है कि हर हाल में गुंडा तत्वों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहे।

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