महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक आर्थर रोड जेल भेजे गए
धन शोधन मामला : अदालत ने नवाब मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहायकों की गतिविधियां से जुड़े धन शोधन के मामले में सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण मुंबई स्थित अपने कार्यालय में करीब पांच घंटे तक पूछताछ करने के बाद 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था।मंत्री नवाब मलिक को सोमवार को शाम तकरीबन 5 बजे आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया है। जेल में नवाब मलिक को सिर्फ घर से दवा देने की अनुमति कोर्ट ने दी है। अभी कोर्ट ने उन्हें घर का भोजन दिए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं दिया है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता को सोमवार को ईडी की उनकी हिरासत खत्म होने पर विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि जांच एजेंसी ने उनकी और रिमांड नहीं मांगी थी।ईडी का मामला हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दाऊद इब्राहिम और अन्य खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) की धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।
नवाब मलिक को उनकी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कस्टडी खत्म होने के बाद आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी की कस्टडी के दौरान नवाब मलिक अस्पताल में भर्ती थे, इसलिए ईडी ने फिर से कस्टडी में भेजने की मांग की थी। नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पूछताछ में ईडी को सहयोग दिया है, इसलिए अब उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजने की जरूरत नहीं है। इस पर कोर्ट ने नवाब मलिक को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसी वजह से ईडी ने आज नवाब मलिक को आर्थर रोड जेल में पहुंचा दिया है।
उल्लेखनीय है कि कुर्ला में दाऊद इब्राहिम के साथी से 3 एकड़ जमीन खरीदने के मामले में 23 फरवरी को ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन कोर्ट ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा था। इसके बाद 3 मार्च को कोर्ट ने नवाब मलिक की ईडी कस्टडी 7 मार्च तक बढ़ा दी थी।