पीएम मोदी ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध यूपी सरकार से किया गया, इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया है. इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इसका ऐलान किया है. साथ ही पीएम मोदी ने मस्जिद की जमीन के लिए सहमति की बात भी कही है.
पीएम मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट (Ram Temple Trust) का ऐलान करने के साथ ही मस्जिद के लिए जमीन का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा, ‘सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध यूपी सरकार से किया गया, इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है.’
पीएम मोदी का यह ऐलान 9 नवंबर 2019 को अयोध्या केस में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 87 दिन बाद आया है. कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर राम मंदिर के हक में फैसला देते हुए अपने फैसले में केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि तीन महीने के अंदर राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया जाये. साथ ही मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाये.
कोर्ट के इस आदेश की मियाद 9 फरवरी को यानी चार दिन बाद पूरी हो रही थी. इससे पहले की बुधवार (5 फरवरी) को मोदी कैबिनेट ने राम मंदिर ट्रस्ट पर फैसला कर दिया और लोकसभा में जाकर पीएम मोदी ने खुद इसका ऐलान किया. ये ट्रस्ट अब मंदिर बनाएगी, वहीं मस्जिद के लिए जमीन का इंतजाम योगी सरकार करेगी.