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मिशन रोजगार : दस लाख रुपये की परियोजना पर मिलेगा बैंक से लोन

ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम लगाने को बड़े काम की है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना.आरक्षित श्रेणी के लाभार्थी को पांच वर्ष तक पूर्ण व्याज सब्सिडी, सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ चार प्रतिशत व्याज.

  • सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को दस तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को लगाना होगा सिर्फ पांच प्रतिशत अंशदान

गोरखपुर । यदि आप अपने गांव में ही उद्यम लगाकर स्वरोजगार की राह पर चलकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। इस योजना में चयनित होने पर आपको दस लाख रुपये तक की परियोजना पर लोन अत्यंत कम व्याज दर पर उपलब्ध हो जाएगा। इतना ही नहीं परियोजना पर नब्बे फीसदी लोन भी मिल जाएगा।

गोरखपुर के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एके पाल बताते हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांवों में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना पर वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दिलायी जाती है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का दस प्रतिशत तथा जातिगत आरक्षित श्रेणी (एससी-एसटी, ओबीसी), अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला लाभार्थियों को पांच प्रतिशत का अंशदान स्वयं लगाना होगा।

प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के बाद सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को पूंजीगत मद में मात्र 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा। पांच वर्ष तक शेष ब्याज की धनराशि सब्सिडी के रूप में शासन से प्राप्त धनराशि से समायोजित हो जाएगी। जबकि जातिगत आरक्षित वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला लाभार्थियों के पूंजीगत ऋण पर समस्त ब्याज की धनराशि सब्सिडी से समायोजित हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष तक कि आयु के इच्छुक अभ्यर्थी को न्यूनतम कक्षा आठ पास तथा ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी http://cmegp.data-center.co.in पोर्टल पर 28 जून तक आनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन के बाद इसकी प्रिंटेड कॉपी व अन्य जरूरी दस्तावेज को जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए विकास भवन के द्वितीय तल पर स्थित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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