बरेली (उप्र), जनवरी । (एएनएस) नवाबगंज थाना क्षेत्र में चार साल पहले नाबालिग से बलात्कार और हत्या के मामले में दो युवकों को पाक्सो विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनायी है । अदालत ने मामले में फैसला आठ जनवरी को ही सुरक्षित रख लिया था, जिसे शुक्रवार दोपहर को सुनाया गया।
अपर जिला सरकारी वकील :एडीजीसी: पाक्सो एक्ट रीत राम राजपूत ने बताया कि इस मामले में दलित की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या भी कर दी गयी थी । घटना में दोनों आरोपी दोषी पाए गये ।
उन्होंने बताया कि पाक्सो एक्ट की धारा – छह में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले उमाकांत :32: और मुरारी लाल :24: को शुक्रवार को मृत्युदण्ड की सजा विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने सुनाई।
गौरतलब है कि बच्ची से सामूहिक बलात्कार की घटना 29 जनवरी 2016 को हुई थी। राजपूत ने बताया कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी मिली थी और चोट के कई निशान थे।