- योगी सरकार की प्रभावी पैरवी से मुख्तार को लगा फिर बड़ा झटका
- दुर्दांत माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
- तीन दशक पुराने केस में मुख्तार अंसारी को मिली है उम्रकैद की सजा
वाराणसी । दुर्दांत माफिया मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हिसाब तेजी से होने लगा है। एक के बाद एक उसके किये गये जुर्मों की सजा न्यायालय से मिलने लगी है। न्यायालयों में चल रहे मामलों में योगी सरकार द्वारा की जा रही प्रभावी पैरवी के कारण माफिया मुख्तार अंसारी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। तीन दशक पुराने मामले में मुख्तार अंसारी के दोषी पाये जाने के बाद बुधवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसपर 2 लाख 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अंसारी को दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अबतक आठ मामलों में माफिया को सजा सुनाई जा चुकी है।
अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी, अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को डीएम/एसपी के फर्जी हस्ताक्षर पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में सजा सुनाई है। 1990 में थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर में दर्ज तीन और कोतवाली गाजीपुर में दर्ज एक मामले में हुई सुनवाई और प्रभावी पैरवी के बाद चारों धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई है। इसमें 420/120 बी आईपीसी में सात साल, 467/120 बी आईपीसी में आजीवन कारावास, 468/120 बी में 7 वर्ष और 30 आयुध अधिनियम में 6 माह की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा मुख्तार अंसारी पर अलग-अलग कुल 2,02,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 साल 1 हफ्ते के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है।
मालूम हो कि इससे पहले योगी सरकार की प्रभावी पैरवी के कारण कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में भी माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सुनाई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी को अब तक कुल आठ मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इससे पहले दिसंबर 2023 में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा की हत्या के गवाह महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी पाते हुए साढ़े पांच साल की कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनायी थी।
IS-191 गैंग सरगना अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र स्व0 शुभानउल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को आजीवन कारावास व 02 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।@uppolice pic.twitter.com/3ifgpAg6lw
— Ghazipur Police (@ghazipurpolice) March 13, 2024
36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP/MLA कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर उत्तर प्रदेश DGP प्रशांत कुमार ने ANI से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "उत्तर प्रदेश पुलिस का सभी माफियाओं के ख़िलाफ़ अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक… pic.twitter.com/kAC0bckG6g
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 13, 2024
उ0प्र0 शासन तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा माफियाओं के विरुद्ध दर्ज अभियोगों के निरंतर अनुश्रवण के फलस्वरूप अन्तर्प्रान्तीय गैंग लीडर (IS-191)/ माफिया मुख्तार अंसारी को आज दि0 13.03.2024 को 34 वर्ष पुराने अभियोग में दोषसिद्ध कराये जाने में सफलता प्राप्त हुई #OperationConviction
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