
वाराणसी। अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल के मामले में फरार घोषित नवसंघ अध्यक्ष आसित कुमार दास, अमर बोस व पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय को प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत से सोमवार को अंतरिम जमानत मिल गई।
इसके पूर्व तीनों आरोपितों ने कोर्ट में सरेंडर किया था। जिसके बाद अदालत ने उन्हें 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश देते हुए नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तिथि नियत कर दी। इस मामले में इसके पूर्व शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, महंत संतोष दास व महंत बालक दास को जमानत मिल चुकी है। अदालत में आरोपितों की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मनीष राय व सौरभ यादव ने पक्ष रखा।