नई दिल्ली । आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटैट) की एक खंडपीठ ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.पी.भट्ट के नेतृत्व में वेब आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के जरिये एक अत्यावश्यक स्थगन याचिका को सुना और उसका निपटारा किया। इस न्यायाधिकरण के 79 वर्ष के इतिहास में इस तरह का यह पहला अवसर है। याचिका पर सुनवाई आईटैट मुम्बई की दो सदस्यीय खंडपीठ ने की, जिसमें अपने गृह कार्यालयों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायमूर्ति भट्ट और आईटैट के उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार शामिल हुए। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आईटैट बंद है।
सोलापुर स्थित पंधेस इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने आकलन वर्ष 2010-11 के लिए आयकर के, मुंबई कार्यालय द्वारा 2.91 करोड़ रूपये के बकाये की वसूली के नोटिस पर अपनी स्थगन याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। कंपनी ने पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन उसे पहले आईटैट से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था।
इस पर रोक लगाते हुए, आईटैट पीठ ने कंपनी के बैंकरों और देनदारों को राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी सभी नोटिसों को निलंबित कर दिया। सुनवाई के दौरान उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि को पीठ ने निर्देश दिया था कि वह मूल्यांकन अधिकारी / क्षेत्र अधिकारी को स्थगन आदेश की जानकारी दे। इस बीच पीठ ने निर्देश दिया कि कंपनी की संबंधित अपील पर वह बिना बारी के 8 जून 2020 को सुनवाई करेगी। आईटैट शाखाएं 27 स्थानों पर स्थित हैं जो वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर मूल्यांकन करने या राजस्व विभाग के आवश्यक मामलों की याचिकाओं पर इसी तरह सुनवाई कर सकता है।